मुंबई, 10 सितंबर (एजेंसियां)। महाराष्ट्र की विशेष मकोका अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार किया कि आरोपी संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे।
बाबा सिद्दीकी की हत्या पिछले साल 12 अक्टूबर को बांद्रा स्थित उनके कार्यालय के पास गोली मारकर की गई थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों प्रदीप थोबारे और सलमान वोहरा पर आरोप है कि उन्होंने अपराधियों को वित्तीय और रसद सहायता मुहैया कराई थी।
विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने अदालत में कहा कि पुलिस अब भी फरार आरोपियों शुभम रामेश्वर लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर की तलाश कर रही है।
मुंबई अपराध शाखा अब तक इस केस में कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें शूटर, हथियार सप्लायर, फाइनेंसर और मददगार शामिल हैं। जनवरी में पुलिस ने इस हत्याकांड में मकोका के तहत बड़ा आरोपपत्र दायर किया था।










