कोल्हापुर, 3 जून — बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशालगढ़ किले की दरगाह में बकरीद (7 जून) और चार दिवसीय उर्स (8–12 जून) के दौरान सशर्त पशु बलि की अनुमति दी है।
यह आदेश हरकत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दरगाह ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिसमें पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति 2024 में पारित पूर्व आदेश की शर्तों के अधीन होगी, जिसके तहत बलि केवल निजी और बंद परिसर (विशेष रूप से गेट नंबर 19 क्षेत्र) में ही दी जा सकती है।
याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने यह दावा किया था कि दरगाह परिसर में धार्मिक परंपराओं का पालन वर्षों से होता आ रहा है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप अनुचित है।
यह आदेश केवल दरगाह ट्रस्ट को ही नहीं बल्कि अनुष्ठान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा।