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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ का कथित धोखाधड़ी मामला

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बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में इस दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) जोड़ दी है। इससे पहले इस मामले में केवल धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर धोखाधड़ी की धारा को एफआईआर में शामिल किया गया है। यह मामला मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज हुआ है, जिन्होंने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़ी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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आईपीसी के तहत क्यों दर्ज हुआ मामला?

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत दर्ज किया गया है, क्योंकि शिकायत और एफआईआर 1 जुलाई 2024 से पहले की है। उल्लेखनीय है कि BNS 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी। आईपीसी की धारा 420 के तहत दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

पूरा विवाद क्या है?

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2015 से 2023 के बीच उन्हें बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। कोठारी के अनुसार, यह निवेश एक “लोन-कम-इन्वेस्टमेंट” डील के तहत किया गया था, जिसमें कंपनी के विस्तार और संचालन के लिए धन लगाए जाने की बात कही गई थी।

हालांकि, कोठारी का दावा है कि बाद में उन्हें पता चला कि यह राशि कथित तौर पर व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए डायवर्ट कर दी गई। यही आरोप अब धोखाधड़ी की नई धारा जोड़ने का मुख्य आधार बने हैं।

EOW की जांच में क्या सामने आया?

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन, बैंक रिकॉर्ड और कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में धन के उपयोग को लेकर कई विसंगतियां सामने आईं, जिसके बाद धोखाधड़ी की धारा जोड़ने का फैसला किया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले यह मामला केवल “आपराधिक विश्वासघात” तक सीमित था, लेकिन शिकायतकर्ता के आरोपों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अब इसे धोखाधड़ी के दायरे में भी रखा गया है।

राज कुंद्रा का पक्ष

जांच के दौरान राज कुंद्रा ने पुलिस को दिए बयान में कथित तौर पर कहा है कि निवेश की गई राशि का एक हिस्सा पेशेवर खर्चों और बिजनेस से जुड़े भुगतान में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ रकम अभिनेत्री बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को प्रोफेशनल फीस के रूप में दी गई थी।

राज कुंद्रा ने यह भी तर्क दिया कि बेस्ट डील टीवी को 2016 की नोटबंदी के बाद भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई और निवेशकों को समय पर भुगतान कर पाना संभव नहीं हो सका। उनके अनुसार, यह मामला धोखाधड़ी का नहीं बल्कि व्यावसायिक असफलता का है।

शिल्पा शेट्टी का आधिकारिक बयान

मामले में धोखाधड़ी की धारा जोड़े जाने की खबर सामने आते ही अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें “बेबुनियाद, झूठे और दुर्भावनापूर्ण” बताया।

शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इस पूरे विवाद को जानबूझकर आपराधिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामला मूल रूप से एक व्यावसायिक लेन-देन से जुड़ा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, जो फिलहाल विचाराधीन है।

न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा

अपने बयान में शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उन्होंने और उनके पति ने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास जताते हुए मीडिया से संयम बरतने और अटकलों से बचने की अपील की।

उन्होंने कहा,
“जब मामला अदालत में है, तब मीडिया ट्रायल या अटकलें किसी के हित में नहीं हैं। हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है।”

आगे क्या?

अब जबकि मामले में आईपीसी की धारा 420 जोड़ दी गई है, जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। EOW आने वाले दिनों में और गवाहों से पूछताछ कर सकती है तथा वित्तीय दस्तावेजों की गहन समीक्षा की जा सकती है। इस केस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसमें एक हाई-प्रोफाइल फिल्म अभिनेत्री और उनके कारोबारी पति शामिल हैं।

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