नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने लक्सर तहसील में बाण गंगा नदी के तट पर स्थित पंचेश्वर मंदिर घाट में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खनन स्वामी, राज्य सरकार व केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले कह सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लक्सर तहसील ग्राम निवासी मोहलाड़ सिंह ने जनहित याचिका में कहा था कि बाण गंगा में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के लिए पेड़ों का कटान किया गया है और गंगा नदी के तट को खनन के उपयोग में लाई गई भारी मशीनो से पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए।